Haryana teacher sentenced to 10 years: हरियाणा में शिक्षक को 10 साल की सजा: नाबालिग छात्रा से किया था रेप

हरियाणा में शिक्षक को 10 साल की सजा: नाबालिग छात्रा से किया था रेप

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Haryana teacher sentenced to 10 years

Haryana teacher sentenced to 10 years: हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त सेशन जज अनुपमिश मोदी ने एक नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में शिक्षक को 10 साल की कैद और 35000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शिक्षक ने उसकी अश्लील तस्वीरें भी वायरल कर दी थीं। इस बारे में महिला थाने में 29 मई 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया गया था।

शिकायत के अनुसार, आरोपी छात्रा को मीठी-मीठी बातों में फंसाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। मना करने पर धमकी देता। उसको धोखे से होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने और जान से मारने की धमकी देता था।

अश्लील हरकत से रोका तो नाम कटवाने की दी धमकी: शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए एडवोकेट्स अजय गुप्ता और अर्पित गुप्ता ने बताया कि स्कूल शिक्षक सुनील ने पीड़ित नाबालिग छात्रा को मीठी-मीठी बातों में फंसाकर अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दीं। उसने मना किया तो स्कूल से नाम कटवाने की धमकी दी। धमकी देकर सुनील ने छात्रा के घर का फोन नंबर ले लिया।

रिकॉर्डिंग होने का झांसा देकर होटल बुलाया: इसके बाद उसने मोबाइल पर भी अश्लील बातें करनी शुरू कर दीं। सुनील ने कहा कि उसके पास छात्रा की बातचीत की रिकॉर्डिंग है और उसे अपने पास आने को कहा। नवंबर 2022 में उसने छात्रा को कैथल बुलाया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर होटल में ले गया। वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

अश्लील तस्वीरें बनाईं, वायरल करने की देता था धमकी: सुनील ने उसकी अश्लील व सामान्य तस्वीरें खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लीं। करीब दो महीने पहले छात्रा ने मां को सारी बात बताई। परिवार वालों ने उसे समझाया और समाज के भय के कारण पुलिस में शिकायत नहीं की। अब वह पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने और तस्वीरें व रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी भी देता था।

विरोध करने पर कर दी वायरल: आरोप है कि छात्रा के विरोध करने पर 26 मई 2023 को उसके जन्मदिन पर उसने उसके साथ खींची गई उसकी तस्वीरें फेसबुक और ट्विटर पर वायरल कर दीं। इन तथ्यों के आधार पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार करके चालान अदालत में दे दिया।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों की रोशनी में टीचर सुनील को छेड़छाड़ और दुष्कर्म का दोषी पाया तथा उसे 10 साल के कारावास और 35000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल 22 गवाह पेश किए गए।